- करोड़ों का बकाया संपत्ति कर नहीं देने का मामला
- नगर निगम ने आरएसओ कार्यालय कर दिया है सील
- ग्रीन पार्क स्टेडियम पर बकाया है 6,80,37,982 रुपये
- स्टेडियम पर कर निर्धारण का नियम लागू नहीं- खेल विभाग
प्रमुख संवाददाता/दीनार टाइम्स
कानपुर। पंद्रह साल से बकाया संपत्ति कर नहीं देने पर खेल निदेशालय ने नगर निगम पर पलटवार किया है। नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों को पत्र देकर खेल विभाग ने ग्रीन पार्क में स्थित क्षेत्रीय क्रीडा अधिकारी के कार्यालय को सील किये जाने के मामले को शासनादेश का उल्लंघन बताते हुये सील अबिलंब खोले जाने की मांग की है।
मालूम हो कि नगर निगम ने ग्रीन पार्क स्टेडियम का स्टोर रूम और क्षेत्रीय क्रीडा अधिकारी का कार्यालय सीज कर दिया है। वर्तमान समय में ब्याज सहित ग्रीन पार्क पर 6,80,37,982 रुपये बकाया है। इधर, नगर निगम अफसरों ने साफ कहा कि जब तक बकाया नहीं मिलेगा कार्यालय और स्टोर रूम नहीं खोला जाएगा।
नगर निगम के जोन चार के जोनल प्रभारी राजेश सिंह ने बताया कि ग्रीन पार्क का जब से कर निर्धारण हुआ है तब से उसे दिया नहीं गया है। इससे हर साल ब्याज सहित बकाया बढ़ता जा रहा है। ग्रीन पार्क स्टेडियम भवन संख्या 15/66 पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में कर 15,80,832 रुपये है। बकाया 3,17,85,296 रुपये और ब्याज 3,46,71,854 रुपये समेत कुल 6,80,37,982 रुपये बकाया है। इसको लेकर 25 अप्रैल 2024, 27 जुलाई 2024 और 14 अक्टूबर 2024 को और अब 10 मार्च 2025 तक बकाया जमा करने का नोटिस दिया था, लेकिन बकाया नहीं दिया गया।
इस पर नगर निगम के जोन चार के प्रभारी की अगुवाई में कर निरीक्षक अनूप श्रीवास्तव, ने ग्रीनपार्क का स्टोर रूम व क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय सील कर दिया था। निरीक्षक कमल सिंह समेत पूरी टीम ने गत सोमवार को ग्रीन पार्क का स्टोर रूम और क्रीडा अधिकारी का कार्यालय सीज कर दिया। नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने राजस्व वसूली को लेकर नाराजगी भी जतायी है। सभी राजस्व निरीक्षकों व कर्मचारियों को आदेश दिए हैं कि सुबह छह बजे से शाम 10 बजे तक अपने क्षेत्र में अभियान चलाकर बकाया वसूलें जायें।
ग्रीनपार्क का स्टोर रूम व क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय सील किये जाने से हड़कंप मच गया है। इसकी जानकारी ग्रीन पार्क प्रशासन ने शासन को दे दी है। इधर, क्षेत्रीय क्रीडा अधिकारी कार्यालय ने नगर निगम की इस कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर करते हुये इस कार्रवाई को शासनादेश का उल्लंघन बताया है। गत 10 मार्च को नगर निगम प्रशासन को पत्र देकर शासनादेश का हवाला देते हुये ग्रीनपार्क के स्टोर रूम व क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय की सील खोलने के लिये कहा गया है। खेल विभाग का कहना है कि शासनादेश के अनुसार प्रदेश के किसी भी स्टेडियम में कर निर्धारण का नियम लागू नहीं है।
कानपुर
खेल विभाग का नगर निगम पर पलटवार
The Sports Department has retaliated against the Kanpur Municipal Corporation for sealing the RSO office over ₹6.8 crore in unpaid property tax on Green Park Stadium, claiming tax rules don’t apply to stadiums.
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